कबीरधाम पुलिस
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भापुसे) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र कुमार बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी बोड़ला के पर्यवेक्षण में थाना बोड़ला अंतर्गत पुलिस चौकी पोंडी द्वारा नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
प्रकरण में प्रार्थी रूपेश जायसवाल, निवासी सुरजपुरा, चौकी पोंडी थाना बोड़ला जिला कबीरधाम द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके भांजे कृष्णा कुमार जायसवाल से शासकीय नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर दिनांक 26.09.2023 से 25.02.2024 के मध्य कुल 12,62,000 रुपये की ठगी की गई है। रिपोर्ट पर थाना बोड़ला में अपराध क्रमांक 155/2024 धारा 420, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी भागीरथी साहू को पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त होने के कारण औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था, जबकि अन्य आरोपी हरिषंकर गजभिये एवं डोमार चंदेल घटना दिनांक से फरार पाए गए, जिनके विरुद्ध फरारी पंचनामा तैयार कर संबंधित तहसील कार्यालयों से उनकी चल-अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त की गई है। फरार आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार पृथक चालान प्रस्तुत किया गया है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी उमेश चंद्रा पिता रेशम लाल चंद्रा उम्र 30 वर्ष, निवासी अरसिया थाना जैजैपुर जिला शक्ति की पतासाजी की गई। पूछताछ में आरोपी द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर अंकसूची एवं अन्य मूल दस्तावेज प्राप्त करना तथा 05 लाख रुपये नगद लेना स्वीकार किया गया। आरोपी के पास से संबंधित दस्तावेज विधिवत जप्त किए गए।
पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी उमेश चंद्रा को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में पुलिस चौकी पोंडी के चौकी प्रभारी उप निरीक्षक लक्ष्मीनारायण साहू, सहायक उप निरीक्षक बलदाऊ साहू, प्रधान आरक्षक खूबी साहू एवं आरक्षक क्रमांक 927 राहुल कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।
कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी प्रकार के प्रलोभन अथवा आर्थिक लेन-देन से बचें तथा किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम थाना या पुलिस चौकी को दें।


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