दिनांक 17-12-2025
कवर्धा वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र सहसपुर लोहारा के वृत्त सोनझरी परिसर के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 292 में एक नग तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया। सूचना मिलते ही वन विभाग द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पंचनामा, जप्ती एवं अन्य सभी विधिसम्मत कार्यवाहियाँ पूर्ण की गईं। वन्यजीव संरक्षण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए इस गंभीर घटना के संबंध में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की सुसंगत धाराओं तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 21608/02 दिनांक 14.12.2025 पंजीबद्ध किया गया है।
घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल डॉग स्क्वॉड टीम को मौके पर बुलाया गया। प्रशिक्षित श्वान की सटीक निशानदेही पर घटना स्थल से लगभग 400-500 मीटर दूर स्थित दो मकानों से कुल 21.300 कि.ग्रा. जी.आई. तार जप्त किया गया, जो वन्यजीव शिकार में प्रयुक्त होने की आशंका है। साथ ही मृत तेंदुए के सिर का सड़ा हुआ भाग, रीढ़ की हड्डी, पैर एवं पूंछ जप्त कर वैज्ञानिक परीक्षण एवं आगे की जांच हेतु सुरक्षित किया गया है। प्रकरण से जुड़े अन्य संदिग्धों एवं ग्रामीणों से भी सघन पूछताछ की जा रही है।
मामले में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित वन अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। परिसर रक्षक मोतिमपुर शिव साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा परिक्षेत्र सहायक अमित कुमार ध्रुव को मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग के द्वारा निलंबित किया गया है। आरोपियों की शीघ्र पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए टावर डंप डाटा प्राप्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम को पत्र भेजा गया है।
वन विभाग वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस प्रकार के अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सतत निगरानी एवं सघन गश्त जारी रहेगी।
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