दिनांक 19.12.2025
आरोपी ने होटल दक्ष पैलेस में ले जाकर युवती के साथ किया था गलत काम
घटना स्थल का पुलिस एवं FSL की टीम ने किया निरीक्षण
कबीरधाम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को किया गिरफ्तार
थाना कवर्धा क्षेत्र अंतर्गत एक युवती द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत पर कबीरधाम पुलिस द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 534/2025 धारा 69 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी वीरु साहू को गिरफ्तार किया गया है।
शिकायत के अनुसार आरोपी द्वारा पीड़िता को विवाह का झूठा आश्वासन देकर दिनांक 01.11.2025 एवं 04.11.2025 को कवर्धा स्थित होटल दक्ष पैलेस ले जाकर उक्त कृत्य किया गया। बाद में आरोपी द्वारा विवाह से इंकार कर पीड़िता से संपर्क समाप्त कर दिया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा घटना स्थल होटल दक्ष पैलेस का निरीक्षण फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम के साथ किया गया है तथा आवश्यक वैज्ञानिक एवं भौतिक साक्ष्य संकलित किए गए हैं साथ ही होटल दक्ष पैलेस के संचालक से गेस्ट एंट्री रजिस्टर भी जप्त किया है। पीड़िता का कथन दर्ज कर लिया गया है एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी है।
कबीरधाम पुलिस द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि प्रकरण में पीड़िता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जा रही है तथा मामले की विवेचना संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ की जा रही है। आरोपी को रिमांड पर भेजने की तैयारी की जा रही है।
कबीरधाम पुलिस महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है।


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