थाना स0 लोहारा जिला कबीरधाम छ.ग. दिनांक 17/11/2025
धारा 170 BNSS के तहत इस्तगाशा तैयार बाद एसडीएम न्यायालय पेश किया जाकर जिला जेल भेजा गया ।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक गणेश तिवारी पिता बिसेशर तिवारी उम्र 27 साल साकिन वार्ड नम्बर 9 सा. लोहारा थाना सा. लोहारा का निवासी है, जो तालाब पार रोड किनारे पान ठेला लगाकर पान ठेला मे काम करता है । गणेश तिवारी द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा समाज मे वैमनस्य फैलाने उद्देश्य से भारतीय सविधान के संबंध वीडीयो बनाकर अशोभनीय टिप्पणी गई थी जो वीडीयो वायरल होने पर समाज के कुछ प्रमुखो के द्वारा आपत्ति जाहिर करने पर थाना लोहारा पुलिस द्वारा शीध्र ही संज्ञान मे लेकर गणेश तिवारी को वायरल वीडियो के संबंध मे पूछताछ करने पर पुलिस के साथ वाद विवाद कर आक्रोशित होकर चिल्लाने लगा एंव पुलिस के समक्ष ही अनावेदक मरने मारने को आमदा हो रहा था जिसे गवाहो एंव मौके पर उपस्थित पुलिस के द्वारा अनावेदक को समझाने का प्रयास किया परन्तु अनावेदक नही मानने पर संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए अनावेदक के गिरफ्तारी के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से अनावेदक गणेश तिवारी के विरूध्द धारा 170 /126,135(3) BNSS के तहत इस्तगाशा क्रमांक 62/216/2025 तैयार कर एसडीएम न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया । इस कार्यवाही मे सउनि बलदाउ भट्ट ,प्रधान आरक्षक लक्ष्मीनारायण अनंत , बिनेश पोर्ते , दुर्गेश टण्डन का योगदान रहा ।


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