अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत् आबकारी आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में अवैध शराब के धारण/ विक्रय के विरूद्ध दिनांक 28.08.2025 को वृत्त बोड़ला में गश्त के दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना तरेगांव जंगल अंतर्गत ग्राम को पीपरखूंटा में रमेश यादव के द्वारा मध्य प्रदेश से शराब लाकर विक्रय किया जा रहा है । उक्त सूचना पर संदेही व्यक्ति रमेश कुमार यादव पिता गंगाप्रसाद यादव के मकान की विधिवत तलाशी लेने पर
(1) 269 नग देशी प्लेन मदिरा (48.42 बल्क लीटर)
(2) 26 नग गोवा व्हिस्की (4.68 ब. लीटर )
कुल जुमला मात्रा 53.1 बल्क लीटर सभी मध्य प्रदेश निर्मित बरामद किया गया। उक्त मदिरा को विधिवत सीलबंद कर जप्त किया गया एवं उक्त आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम वर्ष 1915 यथा संशोधित धारा 34(1)क, 34(2), 36, 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया।
आबकारी वृत्त बोड़ला प्रभारी अभिनव रायजादा के नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई । उक्त कार्यवाही के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी मनोज कुमार राठौर, आबकारी उपनिरीक्षक रामानंद दीवान, आबकारी मुख्य आरक्षक विद्या सिंह परमार, जगदीश सिंह उईके, आरक्षक ईम्तियाज खान, कमल मेश्राम, अमर पिल्लै का विशेष योगदान रहा।
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